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निर्भया कांड के दरिंदों को मौत का फरमान 22 जनवरी को फांसी,Death order to the Predator in Nirbhaya case hanged on January 22,2020


 निर्भया कांड के दरिंदों को मौत का फरमान 22 जनवरी को फांसी,Death order to the Predator in Nirbhaya case hanged on January 22, 2020

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 निर्भया मामले में आज कोर्ट द्वारा सुनाया गया कि उनके चारों दोषियों को फांसी की सजा होगी और उन्हें तब तक फांसी पर लटकाने का आदेश दिया गया जब तक कि वह मर ना जाए। पटियाला हाउस कोर्ट में मंगलवार को शाम करीब 4:48 पर इस मामले में यह फरमान दोषियों को जारी किया गया। इस डेथ वारंट के मुताबिक 22 जनवरी को सुबह 7:00 बजे उन चारों दरिंदों को तिहाड़ जेल में फांसी की सजा मुकर्रर की गई है । इस फैसले के बाद तिहाड़ जेल में कैदियों पर निगरानी और बढ़ा दी गई है और दूसरी तरफ के वकीलों ने कहा कि वह कि रिट पिटिशन राष्ट्रपति से दया की गुहार भी लगाएंगे। इसके अलावा सत्र न्यायालय में न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने लंबी सुनवाई के बाद मुकेश 32 वर्ष विनय कुमार 26 वर्ष अक्षय कुमार से 31 वर्ष पवन गुप्ता 25 वर्ष को डेथ वारंट जारी किया। तिहाड़ जेल में चारों कैदी बंद है  सुप्रीम कोर्ट से दोषियों की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के माता-पिता और दूसरा पक्ष दिल्ली सरकार से डेथ वारंट जारी करने की याचिका लगाई थी। सरकारी वकील राजीव मोहन ने कोर्ट को बताया कि दोषियों की कोई भी, किसी कोर्ट में राष्ट्रपति के यहां लंबित नहीं है पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है उन्होंने कहा कि डेट वारंट के बाद भी दया याचिका दायर की जा सकती है इसके लिए 14 दिन का समय मिलना चाहिए इससे पहले जज कोर्ट पहुंचे तो वकील शर्मा ने कहा कि मुकेश की ओर से पैरवी कर रहे हैं ।


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छह में से एक आरोपी नाबालिग और एक ने खुदकुशी कर ली है निर्भया  केस में दरिंदगी के मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमें से एक नाबालिग था जिन्हें जुवेनाइल कोर्ट ने 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा था। वह रिया हो चुका है वहीं एक अन्य आरोपी रामसिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली थी। और बाकी के 4 आरोपियों को अब जाकर फांसी की सजा सुनाई गई।

अभी क्रिटिक पिटिशन दया याचिका का विकल्प है दोषी अभी सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका राष्ट्रपति के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं अथवा रन पर रोक की गुहार कर सकते हैं, हालांकि दोषियों की याचिका के लिए पर्याप्त मिला था तिहाड़ जेल प्रशासन ने दो-दो बार नोटिस देकर के और दया याचिकाओं के विकल्प का इस्तेमाल करने को कहा था लेकिन उन्होंने याचिका दायर नहीं की, अगर वह याचिका दायर की जाती तो उसके निपटारे तक फांसी रोक सकता है दोषियों ने विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया तो 22 जनवरी को उन्हें फांसी जरूर दे दी जाएगी।

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निर्भया कांड 16 दिसंबर 2012 को हुआ था और इसमें लगभग 7 साल 22 दिन लग गए मामले की सुनवाई में तब जाकर कोर्ट में इस पर फैसला दिया।

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 अब बता दिया जाए कि इस मामले में जब यह कांड हुआ था तो उसके बाद दिल्ली समेत पूरा देश इसके विरोध में लग गया था । इस फैसले से  निर्भया के माता-पिता सहित वे सभी लोग खुश हैं जो यह चाहते थे कि दोषियों को फांसी मिले।

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